प्राकृतिक आपदा पीड़ित परिवारों को बड़ी राहत, शासन ने 8 लाख रुपये की सहायता राशि स्वीकृत
एमसीबी/छत्तीसगढ़ शासन के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा प्राकृतिक आपदा राहत योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में खड़गवां तहसील के दो प्रकरणों में आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की गई है। मंत्रालय महानदी भवन, नया रायपुर से जारी राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 में संशोधित प्रावधान 01 दिसंबर 2022 के अनुसार इन घटनाओं को प्राकृतिक आपदा मानते हुए पीड़ित परिवारों को अनुग्रह सहायता प्रदान की गई है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार खड़गवां तहसील अंतर्गत ग्राम गिद्धमुड़ी निवासी स्वर्गीय श्यामप्रकाश की 16 दिसंबर 2024 को तालाब में डूबने से दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हो गई थी। इस घटना के बाद शासन ने मृतक के वैध वारिसों को राहत प्रदान करते हुए उनके पिता रामविलास निवासी ग्राम गिद्धमुड़ी तहसील खड़गवां जिला मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर को चार लाख रुपये की सहायता राशि स्वीकृत की है, जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के खाते में अंतरित की जाएगी।
इसी तरह खड़गवां तहसील के ग्राम छोटेकलुवा निवासी स्वर्गीय आशु सिंह की 21 जून 2025 को जहरीले सर्प के काटने से मृत्यु हो गई थी। इस प्रकरण को भी प्राकृतिक आपदा की श्रेणी में मानते हुए शासन द्वारा मृतक के पिता उदय सिंह पिता राम सिंह निवासी ग्राम छोटेकलुवा तहसील खड़गवां जिला मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर को चार लाख रुपये की आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई है, जो भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के खाते में अंतरित की जाएगी।
शासन ने स्पष्ट किया है कि इन दोनों प्रकरणों में स्वीकृत कुल सहायता राशि का व्यय मांग संख्या 58 के अंतर्गत मुख्य शीर्ष 2245 प्राकृतिक आपदा राहत से वित्तीय वर्ष 2025-26 में विकलनीय होगा। प्राकृतिक आपदा राहत योजना के तहत प्रदान की गई यह सहायता पीड़ित परिवारों के लिए इस कठिन समय में आर्थिक संबल बनेगी।



